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निर्माण स्वीकृति और नामांतरण प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

नगर निगम की भवन अनुमति समिति की बैठक में लिया निर्णय

  • 500 sq. mt. तक के भूखंड पर निर्माण स्वीकृति और सभी नामांतरण की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन।
  • 21 दिनों में नामांतरण का काम पूरा करा सकेंगे आवेदक।
  • 60 दिनों में जारी की जाएगी भवन अनुमति।

नगर निगम की भवन अनुमति समिति की गुरुवार काे हुई बैठक में तय किया की 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर निर्माण स्वीकृति और सभी नामांतरण की प्रक्रिया सोमवार से ऑनलाइन की जाएगी।

500 वर्ग मीटर से छाेटे भूखंड पर निर्माण अनुमति और सभी तरह के नामांतरण के लिए आवेदन ऑनलाइन करने होंगे।

आवेदन पर किए जा सकेंगे।

http://urban.rajasthan.gov.in/content/raj/udh/nagar-nigam-udaipur/en/home.html

आवेदक 21 दिनों में नामांतरण का काम पूरा करा सकेंगे। वहीं भवन अनुमति 60 दिनों में जारी की जाएगी।

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Here’s how partial reopening of schools look like

The Ministry of Home Affairs (MHA), on Tuesday, released guidelines for a partial reopening of school. The Ministry said that the schools which are not in the containment zones can be partially opened from September 21 for students in Classes 9th to 12th.

However, this reopening will be on a voluntary basis for students to take guidance from teachers and will not like the regular classes held in the school. Students will have to take written permission from the parents or guardians to come to the school. Besides, everyone attending the school will have to ensure social distancing all the time.

Here’s how the new reopened special schools will work:

Are the schools being opened for all students?

No. The schools are reopening for all students. Students from classes 9th to 12 can go to the school for seeking teachers’ guidance. This is a voluntary arrangement for students. They cannot be forced to resume physical classes.

Online classes will continue as usual. The schools are allowed to conduct only special sessions with teachers on their premises. Regular physical classes at the schools are not being resumed.

How will social distancing be followed by COVID-19?

Schools will have to ensure that 6 feet distance is followed at all times. Face covers and masks will be compulsory for everyone. Alcohol-based hand sanitizers will be kept wherever necessary.

Everyone at the school will be instructed to follow the basic etiquette of covering mouths while coughing/sneezing.

How can the schools prepare themselves for reopening?

The schools will have to sanitize all work areas intended for teaching including laboratories, other common utility areas etc. before resuming the special session classes. 1% sodium hypochloride solution should be used for sanitization while giving particular attention to frequently touched surfaces.

Schools that were used as quarantine centers will be sanitized properly and deep cleaned before resuming the partial functioning.

According to the guidelines issued by MHA, schools falling under containment zones will not be allowed to open. Students, teachers and employees living in containment zones will not be allowed to come to the school.

Will all activities be open for students?

Activities the lead to overcrowding like assemblies, sports, and events are strictly prohibited. Similarly, swimming pools, mess and cafeterias will also remain shut.

State helpline numbers and numbers of local health authorities will be displayed on the school notice board to contact in case of any emergency.

What if a student or school staff tests positive?

According to the guidelines, if anyone at school is feeling unwell, he/she has to be in a room or area where they are isolated from others. The school authorities will have to inform the parents/guardian and call for a doctor.

The entire school premises will have to be disinfected and sanitized if a person is found positive.

Will all the students come to school at the same time?

To ensure adequate physical distancing, MHA has directed to give separate timing slots to the students. For practical subjects where the students need to visit the laboratory, maximum capacity per session based on redesigned spaces will have to be scheduled.

Is it safe for students to go to schools?

While the Ministry of Home Affairs, in its guidelines has directed the schools for deep cleaning at regular intervals, it is parents who have the ultimate right to decide whether their child should go to school or not.

Cleaning and regular disinfection of frequently touched surfaces will be a mandatory activity to be done by the schools, it is advisable to the parents to boost the immunity of their child by giving them home-made immunity boosters as guided by the Ministry of AYUSH.

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Private Schools can collect 70% of Tuition Fee: High Court

The Rajasthan High Court on Monday announced a major decision regarding payment of fees in the private schools in Rajasthan. The court asked schools in the state to charge only 70% of the total fees during the time of COVID-19.

The state court directed that the parents can pay the school fees in three instalments till January 31, 2021. The three instalments can be fixed by depositing the first instalment on or before September 30, 2020, the second instalment can be paid by November 30, 2020, and the third instalment by January 31, 2021.

The court has been hearing petitions against a state government order barring schools from collecting the fee for three months. The court said that on non-payment of fees, students can be barred from joining online classes, but cannot be expelled from the school.

The petitioners argued that there has already been a deferment of fees for a long period of almost six months. They asserted that the schools also required to maintain the infrastructure and also pay salaries to its staff, including teaching and non-teaching staff.

As an interim measure, the high court directed that schools may collect 70% of the tuition fees from the total fees being charged for the year until the situation gets normalised.

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शहर के धर्म स्थल खुलने के लिए तैयार

श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते उचित व्यवस्था करने के बाद खुलेंगे मंदिर ।

  • महाकालेश्वर और ऋषभदेव मंदिर खुलेंगे 1 अक्टूबर से।
  • नाथद्वारा श्रीनाथजी मंदिर के लिए 30 सितम्बर के बाद निर्णय।
  • जगदीश मंदिर, बोहरा गणेशजी, नीमच माता, एकलिंगजी खुलने के लिए तैयार।

गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर फिर से करवा दिए जायेंगे बंद।

कोरोना के चलते 24 मार्च से बंद हुए शहर के धर्म स्थल अब फिर से खुलने के लिए तैयार हो रहें हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जैसे सभी धार्मिक स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टन्सिंग और अन्य सुरक्षा इंतेज़ाम तय किये जा रहे हैं। पुख्ता व्यवस्था और गाइडलाइन की पालना करने पर इन सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा।

फ़िलहाल ज़िले के कुछ मंदिरों में अभी तैयारी पूरी ना होने के कारण नहीं खोला जा रहा है। इन प्रमुख मंदिरों में जिले का ऋषभदेव मंदिर, शहर में स्थित महाकाल मंदिर, नाथद्वारा का श्रीनाथजी मंदिर मंदिर शामिल हैं जो भक्तों की भीड़ के मद्देनज़र सुरक्षा इंतज़ाम अनुरूप नहीं होने के कारण नहीं खोले जा रहे।

इनमें महाकालेश्वर और ऋषभदेव मंदिर 1 अक्टूबर से आम जनता के लिए खोला जायेगा और नाथद्वारा श्रीनाथजी मंदिर के लिए 30 सितम्बर को बैठक के बाद निर्णय लिया जायेगा।

शहर के प्रमुख मंदिरों में जगदीश मंदिर, बोहरा गणेशजी, नीमच माता, अस्थल मंदिर, उदयपुर का श्रीनाथजी मंदिर, बदला माता मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव और एकलिंगजी मंदिर खुलने के लिए तैयार। इन सभी स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा। मंदिरों में रक्षासूत्र, चरणामृत, पुष्प-माला, प्रसाद वितरण आदि वर्जित रहेगा। आरती के वक्त भक्तों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। केवल पुजारी परिवार ही आरती में मौजूद रह सकता है।

इसके अलावा अंजुमन ने भी मस्जिद खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी। कोरोना की गाइडलाइन की पालना के साथ मस्जिद में प्रवेश दिया जायेगा। यहाँ भी बुजुर्गाें और बच्चों काे प्रवेश की इजाजत नहीं होगी और अन्य लोगों को भी मास्क के साथ ही मिलेगा प्रवेश दिया जायेगा। नमाज के बाद हर बार फर्श को सेनिटाइज किया जाएगा।

शहर के सभी गिरजाघरों में भी अब हर रविवार प्रेयर हो सकेगी जिसमे 5 फीट की दूरी पर बैठकर प्रेयर की जाएग। चर्च समिति की ओर से इसके लिए सारी तैयारियां की जा चुकी है। शहर के शेपर्ड मेमोरियल जहां एक साथ 180 लोग बैठ सकते हैं, वहां केवल 50 को ही बैठने की इजाजत होगी। चर्च को सेनिटाइज करने के बाद ही लोगो प्रवेश दिया जायेगा।

वहीँ सिख कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा सच खंड संस्थान में भी सोमवार से श्रद्धालुओं को प्रवेश शुरू कर दिया गया। यहाँ भी एक बार में करीब 40 से 50 श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जायेगा। गुरुद्वारे में प्रवेशद्वार पर सेनेटाइजर मशीन, थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और बिना मास्क प्रवेश वर्जित होगा।

ज़िला कलेक्टर ने कहा है की गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर इन धर्मस्थलों को फिर से बंद करवा दिया जा सकता है।

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Asymptomatic मरीज़ों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्ज़ कर सकतें हैं होटल्स के साथ टाई-अप

कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनके पास स्थित किसी भी होटल के साथ MoU कर असिम्पटोमैटिक मरीज़ों की ट्रीटमेंट की व्यवस्था करवा सकतें हैं। इसके लिए सरकार ने दरें भी तय कर दी है।

  • हाई क्लास होटल – ₹ 5000/- plus taxes (per day)
  • मीडीयम क्लास होटल – ₹ 4000/- plus taxes (per day)
  • स्टैंडर्ड क्लास होटल – ₹ 3000/- plus taxes (per day)

इन होटलों में रहने वाले मरीज़ों को दो टाइम की चाय, सुबह का नाश्ता, दो टाइम का खाना, पानी, हाउसकीपिंग, डिसइन्फ़ेक्शन, दवा, लो-फ़्लू ऑक्सिजन के लिए सिलेंडर, मास्क और कंस्यूमेबल जैसी सुविधाएं उप्लब्ध कराई जाएँगी।

बिना लक्षण वाले कोरोना पेशेंट्स को किसी विशेष चिकित्सा उपचार की ज़रूरत नहीं होती लेकिन चिकित्सकीय पर्यवेक्षण यानि medical supervision की ज़रूरत होती है। ऐसे असिम्पटोमैटिक पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करने की बजाय कोविड केयर सेंटर में रखा जाना जाता है। ऐसी स्थिति में प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने पास स्थित किसी भी होटल के साथ MoU कर उन्हें कोविड केयर सेंटर के रूप में अधिकृत कर सकतें हैं।

होटलों को कोविड केयर सेंटर में अधिकृत करवाने के लिए हॉस्पिटल्स को जिला कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करनी होगी। जिसके बाद सरकार द्वारा तय मापदंडों और दरों के अनुरूप वहां असिम्पटोमैटिक मरीज़ों का ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाया जा सकता है।

निजी हॉस्पिटल्स को अपनी ओर से 24 hours डॉक्टर की सुविधा देनी होगी। इसके अलावा जिन होटल्स को एक्सटेंडेड आर्म कोविड केयर सेंटर की रूप में अधिकृत किया है वहां एम्बुलेंस, मेडिकल वेस्ट डिस्पोज़ल, दवा और सीसीटीवी की ज़िम्मेदारी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की होगी।

पेशेंट्स के डिस्चार्ज होने तक उनके सभी व्यय सम्बंधित प्राइवेट हॉस्पिटल लेगा और होटल को भुगतान भी हॉस्पिटल ही करेगा।

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राज्य के प्राईवेट हॉस्पिटल्ज़ में कोरोना ट्रीटमेंट पैकेज की दरें निर्धारित

  • कोरोना मरीज़ का ट्रीटमेंट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा।
  • ट्रीटमेंट में परिवर्तन की ज़रूरत होने पर सम्बंधित संभागीय कमिटी को 6 घंटे के अंदर सूचित करना होगा।
  • कोमोरबिड पेशंट्स के लिए पैकेज के अतिरिक्त आवश्यक ट्रीटमेंट का मूल्य अतिरिक्त लिया जा सकेगा।
  • हाईएंड ड्रग्स का चार्ज MRP से अधिक नहीं लिया जा सक़ेगा।

राज्य सरकार के निर्देश पर उदयपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को जिले के सभी NABL और Non-NABL एक्रीडेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भर्ती होने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए दवाओं और जाँचो की दरों को निर्धारित कर दिया है।

Corona Treatment Order

इससे पहले भी आदेश जारी कर निजी हॉस्पिटल्स में जांच की दरें निर्धारित की गई थी। लेकिन आदेश में यह स्पष्ट नहीं था की आदेश में जारी दरों के अलावा कौन सी दवाइया और जांचे शामिल है। इसी को स्पष्ट करने के मद्देनज़र सरकार ने नए आदेश में 1780 प्रकार की जाँचों के दरें शामिल की हैं।

अब कोई भी हॉस्पिटल किसी भी मरीज़ से इन निर्धारित दरों से ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता। उदयपुर CMHO डॉ. दिनेश खराड़ी ने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित राशि से ज्यादा रुपए वसूलने वाले हॉस्पिटल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Corona Treatment Cost

पैकेज में निम्न सम्मिलित:

  • परामर्श शुल्क
  • नर्सिंग चार्ज
  • बैड और मील्ज़ (ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, सुबह-शाम की चाय)
  • समस्त प्रकार की मॉनिटरिंग और फ़िज़ियोथैरेपी
  • पी.पी. ई किट
  • सभी प्रकार की दवाएँ और कंज़्यूमेबल्स
  • बायोमेडिकल वेस्ट मैनज्मेंट और सुरक्षात्मक सामान
  • मल और बलगम पात्र
  • हाउसकीपिंग चार्जेज़
  • IV/IM चार्जेज़
  • सभी प्रकार के डॉक्युमेंटेशन चार्जेज़
  • बेडसाइड प्रोसीजर्स (राइल्ज़ ट्यूब, कैथेटराइज़ेशन, इनट्यूबेशन)
  • सभी प्रकार की जाँचे (बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, इमेजि़ग)

इसके अलावा सरकार ने संक्रमितों को दी जाने वाली दवाओं की कीमतें भी निर्धारित कर दी है।

कोरोना संक्रमितों का इलाज राज्य सरकार की गाइड लाइन के अनुसार ही किया जाएगा। उपचार में बदलाव करने से पहले सम्बंधित संभागीय कमिटी को 6 घंटे के अंदर सूचित करना होगा। इन जांचो और ट्रीटमेंट के दौरान किये जाने वाले प्रोसीजर जो कोमोरबिड पेशंट्स के ट्रीटमेन्ट के लिए आवश्यक हो उनका मूल्य अतिरिक्त लिया जा सकेगा जो CGHS की दरों से अधिक नहीं होगा।

हाईएंड ड्रग्स जैसे इम्यूनोग्लोबुलीन, मैरोपिनम, पारएंट्रल न्यूट्रिशन, सेंट्रल लाइन, कीमो पोर्ट, आर्टिरियल लाइन आदि का चार्ज MRP से अधिक नहीं लिया जा सक़ेगा। इनके अलावा भी अन्य कई तरह के इलाज की अन्य दरें भी निर्धारित की गई हैं।

डेड बॉडी स्टोरेज और कैरिज के अधिकतम 2500 रुपए ही लिए जा सकेंगे।

पैकेज में निर्धारित की गई अधिकतम दर और उपचार के वास्तविक खर्च, इन दोनों में से जो भी न्यूनतम हो उतना मरीज़ से चार्ज किया जायेगा।

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4 से 15 सितंबर तक जयपुर-उदयपुर के बीच चलेगी एग्जाम स्पेशल ट्रेन

JEE Mains, NEET PG और NDA की एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन 4 से 15 सितंबर तक प्रतिदिन जयपुर-उदयपुर स्पेशल ट्रेन चलाएगा।

शुक्रवार से शुरू हुई यह स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन दोपहर 2 बजे जयपुर से रवाना होकर रात 9.35 बजे उदयपुर पहुंचेगी। वहीँ उदयपुर से सुबह 6 बजे चलकर दोपहर 1.35 बजे जयपुर पहुंचेगी। 13 कोच की इस स्पेशल ट्रेन में एसी-नॉन एसी कोच अन्य ट्रेनों की तरह जुड़े रहेंगे।

एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के अलावा इस ट्रैन में आम लोग भी सफर कर सकेंगे। सफर करने वाले यात्रियों को निर्धारित समय से करीब एक घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजेशन आदि प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही यात्रियों को ट्रेन में बैठाया जाएगा।

एग्जाम स्पेशल ट्रेन से आने-जाने वाले सभी स्टूडेंट्स को अन्य यात्रियों की तरह ही कोरोना गाइडलाइन के तहत यात्रा करवाई की जाएगी।

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Monsoon Update: स्वरूपसागर, उदयसागर के गेट खाेले, फतहसागर 12 फीट पार

  • उदयसागर का जलस्तर क्षमता से ऊपर। बांध के गेट खोल पानी को वल्लभनगर बांध में किया जाएगा अपवर्तन।
  • पिछोला लबालब होने के बाद स्वरूपसागर के काले किवाड़ खोले गए।

गुरुवार को हुई 2 घंटे की तेज़ बारिश के बाद शहर के सभी झीलों में पानी की आवक लगातार ज़ारी है। पिछोला में लगातार आवक के चलते स्वरूपसागर के गेट खोल दिए गए जिससे आयड़ नदी के ज़रिए उदयसागर तक पानी पहुँचने लगा।

उदयसागर बांध का जलस्तर भी 24 फ़ीट के चेतावनी स्तर से ऊपर पहुँच गया जिससे गुरुवार रात बांध के दो गेट 1-1 फ़ीट तक खोल दिए गए।

अगर ऐसी ही बारिश का सिलसिला जारी रहा तो फ़तहसागर जो अब तक 12 फ़ीट से ऊपर पहुँच गया है उसके भी गेट 13 फ़ीट भराव होते ही खोल दिए जाएँगे।

शहर में दाेपहर करीब डेढ़ घंटे में पौने तीन इंच पानी बरसा। गिर्वा तहसील कार्यालय के रेन गेज स्टेशन पर 65 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। माैसम विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार मेवाड़ में अगले दाे दिन में कहीं तेज ताे कहीं मध्यम बारिश हाेने की उम्मीद है।

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MLSU के UG-PG के अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ 12 सितंबर से

मोहनलाल सूखाड़िया विश्वविद्यालय के UG और PG के अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ 12 सितंबर से शुरू होंगी। इस बार परीक्षाएँ तीन पारियों में होंगी जिनकी समय अवधि 3 घंटे की बजाए 2 घंटे की होगी।

परीक्षा के दौरान जिन स्टूडेण्ट्स की परीक्षा की समयसारिणी घोषित हो चुकी है उनके लिए छात्रावास सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाएँगी। इसके अंतर्गत टाइम टेबल से एक हफ़्ते पहले छात्रावास खोल दिए जाएँगे।

UG और PG के फाइनल ईयर की परीक्षाएं लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाई थी। हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर की बची हुई परीक्षाएं करवाई जा रही है। इसमे नियमित और स्वयंपाठी दोनों ही स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे।

MLSU ने इन एक्साम्स के आयोजन के लिए 65 केंद्र बनाए गए है जहां करीब 42 हज़ार स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे।

परिवर्तित व्यवस्था के अंतर्गत इस बार एक्साम्स तीन घण्टे की बजाय दो घण्टे की ही होंगी। साथ ही इस बार क्वेश्चन पेपर में भी तीन सेक्शंस में से केवल दो ही सेक्शंस अटेंड करने होंगे। आखरी ‘C’ सेक्शन हल नहीं करना होगा।

UG – PG की ये एक्साम्स तीन पारियों में सुबह 8 से 10, 12 से 2 तथा 4 से 6 बजे होगी।

सभी स्टूडेंट्स को निर्धारित समय से आधे घण्टे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा। सभी स्टूडेंट्स की थर्मल स्केनिंग और सेनिटाइजेशन होगा जिसके बाद ही स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकेंगे। स्टूडेंट्स को अपने साथ मास्क, पीने का पानी और सेनिटाइजर भी साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं।

MLSU के कुलपति ने कोविड गाइडलाइन के अनुरूप सभी अधीक्षकों को पूरी गम्भीरता से एक्साम्स करवाने के निर्देश दिए हैं।

विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित होने वाली एक्साम्स के दौरान छात्रावास सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्टूडेंट्स को यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सुविधा केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगी जिनका एग्जाम टाइम टेबल घोषित हो चूका होगा। एग्जाम के निर्धारित टाइम टेबल से 1 सप्ताह पूर्व छात्रावास खोल दिए जाएंगे।

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Unlock 4: Rajasthan Issues Guidelines

Rajasthan government, on Sunday evening, issued fresh guidelines for the fourth phase of unlocking. These guidelines are largely based on the ones issued by the Union Home Ministry on Saturday, August 29.

The fourth phase of unlocking will take place from September 1 till September 30.

As per the order from Rajasthan Government, lockdown will remain in force in all the containment zones till September 30, 2020. The zones will be demarcated and notified by the district collector after taking into consideration the guidelines of the Ministry of Health. Only essential activities will be allowed in those areas.

The government has directed for intensive contact tracing, house-to-house surveillance and other clinical interventions in the containment zones.

Unlock 4.0: Prohibited Activities in the State

  • School, colleges, educational and coaching institutions will remain close for students.
  • Cinema halls, swimming pools, entertainment parks, theatres, and other similar places will also remain shut till September 30.

Unlock 4.0: List of Activities Allowed in the State

  • Online and distance learning will continue as usual.
  • 50 per cent of teaching and non-teaching staff to be called to schools at a time for online teaching, tele-counselling and related work.
  • Students of classes 9 to 12 may be permitted to visit their schools in areas outside the containment zones only on a voluntary basis for taking guidance from their teachers.
  • Skills or entrepreneurship training have been allowed in National Skill Training Institutes, Industrial Training Institutes (ITIs).
  • Higher education institutions only for research scholars (PhD) and post-graduate students of technical and professional programmes requiring laboratory and experimental works will be permitted. These will be permitted by the Department of Higher Education (DHE) in consultation with the MHA.
  • Open-air theatres will be permitted to reopen with effect from September 21.
  • Metro rail services will be allowed to operate with effect from September, in a graded manner.
  • International air travel, except as permitted by the MHA, will not be allowed.
  • Social, academic, sports, entertainment, cultural, religious, and other congregations will be permitted with a ceiling of 50 persons, with effect from September 21.
  • Marriage-related gathering can be held by giving prior information to SDM. The state government has permitted the maximum number of guests not more than 50.
  • In funeral -related gatherings, not more than 20 people will be allowed until September 21, 2020. Later 50 people can be allowed.
  • All worship places will be permitted to open from September 7, 2020, with certain protocols.
  • There will be no restriction on inter-state and intra-state movement of people and goods. No separate permission, approval, or e-permit will be required for such movement.

Common Safety Precautions at Public Places

As per the Rajasthan government’s latest guidelines

  • Wearing of face cover is compulsory in all public and workplaces.
  • Each person will have to maintain a distance of six feet in public places.
  • Consumption of liquor, pan, tobacco, and spitting in public places have remained prohibited.
  • In workplaces, staggering business hours should be followed. The state government has also asked companies and businesses to continue ‘work from home’ practice, if possible.