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100 लोगों से अधिक भीड़ एकत्रित होने पर 10 हजार रूपए जुर्माना
राज्य सरकार के गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। 100 लोगों से अधिक भीड़ एकत्रित होने पर लगेगा 10 हजार रूपए जुर्माना। विवाह एवं अंत्येष्टि के अलावा किसी भी सामाजिक,…
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