Posted in

शहर में 31 अक्टूबर धारा 144 लागू

Section 144 Udaipur
  • कलेक्टर ने जारी किए आदेश।
  • शहर में 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू।
  • 5 से अधिक लोगों के इक्कठे होने पर पाबंदी।
  • निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल्स, राजकीय और सार्वजनिक कार्यालय, स्कूल और कॉलेज में होने वाली परीक्षा संस्थानों पर पाबन्दी नहीं।

Section 144 UdaipurSection 144 Udaipur

उदयपुर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर शहर की नगरीय सीमा में 31 अक्टूबर शाम 6 बजे तक धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए। आदेश के अंतर्गत कलेक्टर ने 5 से अधिक लोगों के इक्कठे होने पर पाबंदी लागू कर दी है।

आदेशानुसार:

  • शहर के नगरीय सीमा क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक लोग इक्कठे नहीं होंगे।
  • सार्वजनिक स्थल पर हर व्यक्ति मास्क पहनने और सोशल डिस्टन्सिंग बनाये रखने की आज्ञा का पालन करेगा।
  • शादी समारोह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। ऐसे स्थानों पर कोरोना प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।
  • शादी समारोह और अंतिम संस्कार के अलावा सभी प्रकार के सामूहिक गतिविधियां, रैली, जुलूस, सभाएं और अन्य सार्वजनिक समारोह पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
  • यह प्रतिबंधित निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल्स, राजकीय और सार्वजनिक कार्यालय, स्कूल और कॉलेज संस्थानों में होने वाली परीक्षा केंद्रों पर लागू नहीं होगा।

A Content Writer at UdaipurBlog who has worked as a marketing professional for many startups. The post-grad in Advertising and Public Relations enjoys travelling, exploring, learning, reading and writing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *