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शहर में 31 अक्टूबर धारा 144 लागू

  • कलेक्टर ने जारी किए आदेश।
  • शहर में 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू।
  • 5 से अधिक लोगों के इक्कठे होने पर पाबंदी।
  • निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल्स, राजकीय और सार्वजनिक कार्यालय, स्कूल और कॉलेज में होने वाली परीक्षा संस्थानों पर पाबन्दी नहीं।

Section 144 UdaipurSection 144 Udaipur

उदयपुर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर शहर की नगरीय सीमा में 31 अक्टूबर शाम 6 बजे तक धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए। आदेश के अंतर्गत कलेक्टर ने 5 से अधिक लोगों के इक्कठे होने पर पाबंदी लागू कर दी है।

आदेशानुसार:

  • शहर के नगरीय सीमा क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक लोग इक्कठे नहीं होंगे।
  • सार्वजनिक स्थल पर हर व्यक्ति मास्क पहनने और सोशल डिस्टन्सिंग बनाये रखने की आज्ञा का पालन करेगा।
  • शादी समारोह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। ऐसे स्थानों पर कोरोना प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।
  • शादी समारोह और अंतिम संस्कार के अलावा सभी प्रकार के सामूहिक गतिविधियां, रैली, जुलूस, सभाएं और अन्य सार्वजनिक समारोह पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
  • यह प्रतिबंधित निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल्स, राजकीय और सार्वजनिक कार्यालय, स्कूल और कॉलेज संस्थानों में होने वाली परीक्षा केंद्रों पर लागू नहीं होगा।
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शहर में सुपर स्प्रेडर्स को अनिवार्य रूप से करानी होगी कोरोना जाँच

उदयपुर जिला प्रशासन ने सुपर स्प्रेडर केटेगरी में आने सभी लोगों की अनिवार्य रूप से कोरोना जाँच करवाने के निर्देश जारी किए। इसके लिए प्रशासन ने चिकित्सा विभाग को भी सख्त निर्देश दिए।

ऐसे लोग जो अपने व्यवसाय या कार्य के चलते आमजन से लगातार संपर्क में आते हैं जैसे सलून संचालक, मेडिकल स्टोर संचालक, किराना व्यवसायी, सब्ज़ी विक्रेता, दूध वितरक, गैस सिलेंडर वितरण करने वाले, सफ़ाईकर्मी, ऑटो रिक्शा चालक, बैंककर्मी, ठेलेवालों आदि जैसे सभी सुपर स्प्रेडर को 24 अगस्त तक अनिवार्य रूप से कोरोना जाँच करानी होगी।

चिकित्सा विभाग ने जाँच के लिए शहर में 7 जगहों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई है।

  • नगर निगम परिसर
  • सामुदायिक स्वास्थ केंद्र, सेक्टर 14
  • सॅटॅलाइट हॉस्पिटल, चांदपोल
  • यूपीएचसी कृषि उपज मंडी
  • सॅटॅलाइट हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 6
  • एमबी हॉस्पिटल
  • ईएसआई चित्रकूट नगर

कलेक्टर चेतन देवड़ा ने चिकित्सा अधिकारीयों की बैठक में निर्देश दिए की शहर में कार्यरत इस तरह के लोग जिनसे संक्रमण अधिक फ़ैल सकता है उनकी 24 अगस्त तक अनिवार्य रूप से जाँच करवानी होगी।

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उदयपुर में अब प्रत्येक Sunday रहेगा Lockdown

जिला कलेक्टर के जारी किए आदेशानुसार उदयपुर में प्रत्येक शनिवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान लोगों के आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। केवल ज़रूरी सेवाओं और कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नही होगा।

Udaipur Sunday Lockdown Order

lockdown order Sunday-page

कोरोना संक्रमण के बढऩे केसेस के के चलते उदयपुर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर हर रविवार शहर में लॉकडाउन लागू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशानुसार शनिवार रात 9 से सोमवार की सुबह 5 बजे तक नगर निगम सीमा में सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।

कलेक्टर चेतन देवड़ा ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। इसके अंतर्गत हर शनिवार रात 9 से सोमवार की सुबह 5 बजे तक नगर निगम सीमा में समस्त आवागमन एवं गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।

इस प्रतिबंध में पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी, कार्मिक चिकित्सा स्टाफ, दवा की दुकानों के मालिक एवं स्टाफ, एम्बुलेंस, चिकित्सकीय वाहन, दुग्ध वाहन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिकित्सकीय संस्थान, दूध डेयरी, राजकीय वाहन शामिल नहीं होंगे।

इसके अलावा बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर आवाजाही के लिए वहां से आने या जाने वाले यात्री टिकट दिखाकर गंतव्य तक जा सकेंगे।

स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से सफर कर रहे लोगों को लाने और ले जाने वाले वाहन, निरंतर उत्पादन के प्रकृति की फैक्ट्रीयां, शवयात्रा (निर्धारित संख्या तक), पर्यटकों को होटल एवं उनका स्टाफ (रेस्टोरेंट शामिल नहीं), शादी समारोह (जिला प्रशासन से अनुमति के बाद), हाईवे, बाइपास, मुख्य मार्ग से गुजरने वाले वाहन (निजी, व्यवसायिक, वाणिज्यिक) पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।

यह लॉकडाउन अग्रिम आदेश प्रत्येक रविवार लागू रहेगा।

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फ़तहसागर, राजीव गांधी और संजय गांधी उद्यान खोलने की मिली अनुमति

ज़िला कलेक्टर ने नगर विकास प्रन्यास (UIT) के अंतर्गत फ़तहसागर पाल, राजीव गांधी उद्यान और संजय गांधी उद्यान को खोलने की अनुमति दी।

फ़तहसागर झील पर मुंबईया बाज़ार पूर्णताया बंद रहेगा।

यह तीनों स्थल/पार्क प्रतिदिन आमजन के लिए चलने/टहलने/व्यायाम करने के लिए निर्धारित समय पर खुले रहेंगे। प्रशासन ने पार्क खोलने के लिए सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक और शाम 4:00 बजे से 6:30 बजे तक का समय निर्धारित किया है। पार्क को खोलने की मंज़ूरी कुछ शर्तों के साथ मिली है:

  • इन सभी स्थलों पर आने वाले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  • साथ ही यहाँ आने वाले व्यक्ति को सोशल डिस्टन्सिंग का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
  • इसके अंतर्गत, पार्क में किसी भी जगह 5 या उससे अधिक लोग इक्कट्ठे नहीं हो सकेंगे।
  • इसके अलावा, नगर विकास प्रन्यास द्वारा जारी सुचना के अनुसार, पार्क में पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का सेवन करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय होगा।
  • उक्त थालों पर यदि कोई उपासना स्थल है तो उस पर प्रतिबन्ध लागू रहेगा।
  • पार्क में सभी टच कॉन्टेक्ट संबंधित गतिविधियां जैसे ओपन जिम, झूले आदि बंद रहेंगे।
  • फतहसागर पाल और सर्किट हाउस रोड पर वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा।

वाहनों की पार्किंग स्वरुप सागर की पाल के समीप, फतहसागर पाल के दोनों ओर या पूर्व में निर्धारित स्थल पर की जा सकेगी। वाहनों से आने वाले लोगों को निर्धारित समय से पूर्व ही अपने वाहनों को पार्किंग से हटाकर प्रस्थान करना होगा।

इन सभी शर्तों ओर निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।