राजस्थान गृह विभाग के आदेश – पटाखे बेचने पर 10 हज़ार और आतिशबाज़ी करने 2 हज़ार का जुर्माना।
Any shopkeeper selling any kind of fireworks will be fined Rs 10,000 and any person found using or allowing any kind of fireworks will have to pay a penalty of Rs 2,000: #Rajasthan government
Fireworks in the State have been banned till December 31, 2020. pic.twitter.com/5Ry42obFgY
— ANI (@ANI) November 3, 2020
राजस्थान गृह विभाग ने राज्य में दीपावली पर पटाखे बेचने और आतिशबाज़ी करने पर जुर्माना घोषित कर दिया है। आदेशानुसार राज्य में पटाखे के बिक्री करने पर 10 हज़ार का जुर्माना लिए जायेगा और आतिशबाज़ी करने पर 2 हज़ार का जुर्माना लिया जायेगा। यह प्रतिबंध 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा।
इस के लिए सरकार ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट, एएसआइ और उससे उच्च स्तर के अधिकारी, नगरीय निकाय में रेवेन्यू सब-इंस्पेक्टर या उससे उच्च पद के अधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और खंड विकास अधिकारी कार्यवाई कर सकते हैं।
कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाने का फैसला लिया। पटाखों के धुएं के कारण कोरोना रोगियों के अलावा अन्य लोगों को हृदय और श्वास संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, ऐसे में लोगों को दिवाली के दौरान आतिशबाजी से बचना चाहिए।
इसी के चलते मुख्यमंत्री ने पटाखों की बिक्री के अस्थायी लाइसेंस पर भी रोक लगाने का निर्देश दिये हैं। सीएम गहलोत ने कहा है, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये ये फैसला लिया है। सीएम ने कहा कि शादियों और अन्य समारोहों में आतिशबाजी बंद की जानी चाहिए।