राज्य सरकार ने कोरोना महामारी रोकने के लिए व्यवस्थाओं के साथ कड़े नियम भी लागू किए हैं जिसके अंतर्गत फ़ेस मास्क न पहनने, थूकने, पान-गुटखा बेचने पर जुर्माने का प्रावधान किया है।
जो लोग सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर (जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए होंगे, उन्हें 200 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
इसके अलावा यदि कोई दुकानदार ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क अथवा फेस कवर नहीं पहना हुआ हो, उसे सामान बेचता है तो उस दुकानदार पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है।
प्रशासन ने सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही किसी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाए जाने पर उससे 500 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा।
यदि कोई व्यक्ति पान गुटखा या तंबाकू का विक्रय करता हुआ पाया जाता है तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (आस-पास के लोगों से न्यूनतम 6 फ़ीट दूरी) बनाकर नहीं रखता है तो उसे 100 रुपये का जुर्माने का दंड भुगतना होगा।
इन सभी नियमों के पालन करवाने के लिए सरकार ने हर क्षेत्र के सहायक पुलिस उप निरीक्षक और उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत प्राधिकृत किया है।