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प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 30% बैड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए​ रखने के निर्देश

  • प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपनी बैड क्षमता के 30% बैड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए​ रिजर्व रखने के निर्देश।
  • जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर जिला मुख्यालय पर सेवारत 80 या अधिक बैड क्षमता के प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 30% बैड कोरोना संक्रमितों के लिए रखने होंगे रिजर्व।

राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय ने जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर जिला मुख्यालयों पर सेवारत प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपनी बैड क्षमता के 30 % बैड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए​ रिजर्व रखने के निर्देश दिए हैं।

ऐसे सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अस्पताल परिसर में ही अलग वार्ड में करना होगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा के अनुसार राज्य में कार्यरत सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भूमिका कोरोनाकाल में सराहनीय रही है। फिर भी ऐसे कई बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार नहीं हो रहा है।

ऐसे में जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर जिला मुख्यालय पर सेवारत 80 या अधिक बैड क्षमता के निजी चिकित्सालयो को 30 % बैड कोरोना संक्रमितों के लिए रिजर्व रखने होंगे। वहीँ अजमेर और बीकानेर​ जिला मुख्यालय में मौजूद 60 से अधिक बैड क्षमता के निजी चिकित्सालयो को भी 30 % बैड कोरोना मरीजों के लिए रखना अनिवार्य होगा।

आदेशानुसार सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार कोविड—19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हॉस्पिटल परिसर में ही अलग वार्ड में करना होगा। संक्रमित मरीजों का उपचार विभाग की 3 सितंबर 2020 की ​अधिसूचना की दरों के अनुसार किया जाएगा।

इस संदर्भ में चिकित्सा विभाग ने शुक्रवार को निजी चिकित्सालयों के लिए निर्देश जारी किए हैं।

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शहर के धर्म स्थल खुलने के लिए तैयार

श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते उचित व्यवस्था करने के बाद खुलेंगे मंदिर ।

  • महाकालेश्वर और ऋषभदेव मंदिर खुलेंगे 1 अक्टूबर से।
  • नाथद्वारा श्रीनाथजी मंदिर के लिए 30 सितम्बर के बाद निर्णय।
  • जगदीश मंदिर, बोहरा गणेशजी, नीमच माता, एकलिंगजी खुलने के लिए तैयार।

गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर फिर से करवा दिए जायेंगे बंद।

कोरोना के चलते 24 मार्च से बंद हुए शहर के धर्म स्थल अब फिर से खुलने के लिए तैयार हो रहें हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जैसे सभी धार्मिक स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टन्सिंग और अन्य सुरक्षा इंतेज़ाम तय किये जा रहे हैं। पुख्ता व्यवस्था और गाइडलाइन की पालना करने पर इन सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा।

फ़िलहाल ज़िले के कुछ मंदिरों में अभी तैयारी पूरी ना होने के कारण नहीं खोला जा रहा है। इन प्रमुख मंदिरों में जिले का ऋषभदेव मंदिर, शहर में स्थित महाकाल मंदिर, नाथद्वारा का श्रीनाथजी मंदिर मंदिर शामिल हैं जो भक्तों की भीड़ के मद्देनज़र सुरक्षा इंतज़ाम अनुरूप नहीं होने के कारण नहीं खोले जा रहे।

इनमें महाकालेश्वर और ऋषभदेव मंदिर 1 अक्टूबर से आम जनता के लिए खोला जायेगा और नाथद्वारा श्रीनाथजी मंदिर के लिए 30 सितम्बर को बैठक के बाद निर्णय लिया जायेगा।

शहर के प्रमुख मंदिरों में जगदीश मंदिर, बोहरा गणेशजी, नीमच माता, अस्थल मंदिर, उदयपुर का श्रीनाथजी मंदिर, बदला माता मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव और एकलिंगजी मंदिर खुलने के लिए तैयार। इन सभी स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा। मंदिरों में रक्षासूत्र, चरणामृत, पुष्प-माला, प्रसाद वितरण आदि वर्जित रहेगा। आरती के वक्त भक्तों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। केवल पुजारी परिवार ही आरती में मौजूद रह सकता है।

इसके अलावा अंजुमन ने भी मस्जिद खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी। कोरोना की गाइडलाइन की पालना के साथ मस्जिद में प्रवेश दिया जायेगा। यहाँ भी बुजुर्गाें और बच्चों काे प्रवेश की इजाजत नहीं होगी और अन्य लोगों को भी मास्क के साथ ही मिलेगा प्रवेश दिया जायेगा। नमाज के बाद हर बार फर्श को सेनिटाइज किया जाएगा।

शहर के सभी गिरजाघरों में भी अब हर रविवार प्रेयर हो सकेगी जिसमे 5 फीट की दूरी पर बैठकर प्रेयर की जाएग। चर्च समिति की ओर से इसके लिए सारी तैयारियां की जा चुकी है। शहर के शेपर्ड मेमोरियल जहां एक साथ 180 लोग बैठ सकते हैं, वहां केवल 50 को ही बैठने की इजाजत होगी। चर्च को सेनिटाइज करने के बाद ही लोगो प्रवेश दिया जायेगा।

वहीँ सिख कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा सच खंड संस्थान में भी सोमवार से श्रद्धालुओं को प्रवेश शुरू कर दिया गया। यहाँ भी एक बार में करीब 40 से 50 श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जायेगा। गुरुद्वारे में प्रवेशद्वार पर सेनेटाइजर मशीन, थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और बिना मास्क प्रवेश वर्जित होगा।

ज़िला कलेक्टर ने कहा है की गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर इन धर्मस्थलों को फिर से बंद करवा दिया जा सकता है।

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फ़ेस मास्क न पहनने, थूकने, पान-गुटखा बेचने पर भरना पड़ सकता है जुर्माना

राज्य सरकार ने कोरोना महामारी रोकने के लिए व्यवस्थाओं के साथ कड़े नियम भी लागू किए हैं जिसके अंतर्गत फ़ेस मास्क न पहनने, थूकने, पान-गुटखा बेचने पर जुर्माने का प्रावधान किया है।

 

Corona Rules Udaipur

जो लोग सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर (जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए होंगे, उन्हें 200 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।

इसके अलावा यदि कोई दुकानदार ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क अथवा फेस कवर नहीं पहना हुआ हो, उसे सामान बेचता है तो उस दुकानदार पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है।

प्रशासन ने सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही किसी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाए जाने पर उससे 500 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा।

यदि कोई व्यक्ति पान गुटखा या तंबाकू का विक्रय करता हुआ पाया जाता है तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।

यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (आस-पास के लोगों से न्यूनतम 6 फ़ीट दूरी) बनाकर नहीं रखता है तो उसे 100 रुपये का जुर्माने का दंड भुगतना होगा।

इन सभी नियमों के पालन करवाने के लिए सरकार ने हर क्षेत्र के सहायक पुलिस उप निरीक्षक और उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत प्राधिकृत किया है।