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प्रशासन ने शहर में बढ़ाया छूट का दायरा

लॉकडाउन 4.0 में जिला प्रशासन छूट के दायरों को धीरे-धीरे बढ़ा रहा है। जिला कलेक्टर ने पूर्व में जारी आदेश में कुछ प्रतिबंधों के साथ कुछ गतिविधियों को अनुमति दी है।

पूर्व में शहर के चार थाना क्षेत्र (सवीना, गोवर्धनविलास, प्रतापनगर, सूखेर) को कंटेन्मेंट ज़ोन से हटाया था। इन क्षेत्रों में छूट के नए नियम लागू होंगे।

शहर में क्षेत्रों में नए संक्रमित मिलने के साथ ही प्रशासन द्वारा कुछ हिस्सों में कर्फ़्यू लगाया जाता है। वहाँ पर भी कोई छूट लागू नहीं होगी।

  • टहलने, व्यायाम आदी के लिए सुबह 7 से शाम 6:45 तक खोले जा सकेंग़े पार्क
  • ऑटो रिक्शा और टैक्सी भी हो सकते हैं सशर्त चालू
  • चाय, ज्यूस और खाद्य पदार्थ की दुकानें स्वच्छता और कचरा निपटान के मनकों के साथ हो सकती हैं शुरू
  • पान, गुटखा, तम्बाकू की बिक्री पर से रोक हटी – सार्वजनिक स्थान पर सेवन प्रतिबंधित

लॉकडाउन 4.0 के क्रियान्वयन संबंधित आदेश में राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधन में रेड जोन में कुछ गतिविधियाँ (प्रतिबन्धों के साथ) अनुमत की गई है। इसी संशोधन के क्रम में उदयपुर जिले के लिए गाइडलाइन जारी की गई है और स्पष्ट किया है कि ये शिथिलताएँ जिले में कन्टेनमेंट व कर्फ्यू एरिया को छोड़ते हुए ही लागू होगी।

जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर बताया है कि पूर्व में जारी आदेश में रेड जोन में कुछ प्रतिबन्धों के साथ कुछ गतिविधियों को अनुमत किया गया है। इसके तहत टैक्सी (जिसमें ओला, उबर आदि जैसे कैब एग्रीगेटर्स शामिल हैं) एवं ऑटो रिक्शा को इन प्रतिबन्धों के साथ रेड जोन में अनुमति दी गई है। इसी के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटीज द्वारा अनुमति से एयरपोर्ट पर ऑटो रिक्शा और टैक्सियाँ भी चल सकेंगी।

आदेशानुसार टैक्सी और ऑटो रिक्शा रेल्वे स्टेशन तथा हॉस्पिटल के लिए संख्या एवं रोटेशन के आधार पर यातायात पुलिस द्वारा तय किया जाएगा।

आदेश में कलक्टर ने बताया है कि टैक्सी, ऑटोरिक्शा घर से एयरपोर्ट/रेल्वे स्टेशन एवं हॉस्पिटल के लिए (कन्टेनमेन्ट एरिया को छोड़ते हुए) के संचालन के लिए भी शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार टैक्सी में ड्राइवर के साथ अधिकतम 2 यात्री और ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के साथ अधिकतम एक यात्री यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही ड्राइवर को मास्क लगाना, हर यात्रा के पहले व बाद में सीटों को और गाड़ी को सेनेटाइज़ करना अनिवार्य होगा।

इसी प्रकार ड्राइवर यह सुनिश्चित करेंगे कि यात्री वेटिंग करते समय कम से कम 6 फीट का सोशल डिस्टेन्सिंग (रेल्वे स्टेशन आदि पर) रहें। उन्होंने आदेश में बताया है कि इन शर्तों की अवहेलना पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा लाइसेंस/अनुमति निरस्त की जावेगी।

आदेशानुसार रेड जोन में चलने, टहलने, व्यायाम करने आदि के उद्देश्य से पार्क/सामुदायिक पार्क खोले जा सकेंगे लेकिन इसके लिए भी कुछ निर्देश जारी किए गए है। इसके तहत पार्क सुबह 7 बजे से शाम 6.45 बजे के बीच खुले रह सकते हैं। इसके तहत सभी टच कॉन्टैक्ट संबंधित गतिविधियों जैसे कि ओपन जिम/झूले आदि बंद/कवर की जाएंगी। निर्देशों के तहत यदि पार्क के अन्दर कोई उपासना स्थल है तो उस पर प्रतिबन्ध लागू रहेगा।

इसी अलावा किसी भी खास प्वॉइंट पर 5 या इससे ज्यादा व्यक्ति इकठ्ठा नहीं होंगे और सोशल डिस्टेसिंग का सख्ती से पालन किया जाएगा। आदेश में इन शर्तों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए पार्क के प्रभारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

जारी आदेश में यह भी बताया गया है कि पान, गुटका, तम्बाकू आदि की बिक्री पर प्रतिबन्ध अब हटा दिया गया है। लेकिन सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक और कार्य स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है और यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

इसी प्रकार चाय, ज्यूस, खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तुओं की छोटी दुकानों पर सामान बेचने वाले लोगों को पहले से ही अनुमति मिल गई है

उनके लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं जिसके तहत उन्हें अब स्वच्छता और कचरा निपटान के आवश्यक मानकों को बनाए रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा सावधानियों को बनाए रखना होगा। व्यक्तियों का कोई जमावड़ा अनुमत नहीं होगा।

By Neha Tare

A Content Writer at UdaipurBlog who has worked as a marketing professional for many startups. The post-grad in Advertising and Public Relations enjoys travelling, exploring, learning, reading and writing.

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