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Asymptomatic मरीज़ों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्ज़ कर सकतें हैं होटल्स के साथ टाई-अप

कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनके पास स्थित किसी भी होटल के साथ MoU कर असिम्पटोमैटिक मरीज़ों की ट्रीटमेंट की व्यवस्था करवा सकतें हैं। इसके लिए सरकार ने दरें भी तय कर दी है।

  • हाई क्लास होटल – ₹ 5000/- plus taxes (per day)
  • मीडीयम क्लास होटल – ₹ 4000/- plus taxes (per day)
  • स्टैंडर्ड क्लास होटल – ₹ 3000/- plus taxes (per day)

इन होटलों में रहने वाले मरीज़ों को दो टाइम की चाय, सुबह का नाश्ता, दो टाइम का खाना, पानी, हाउसकीपिंग, डिसइन्फ़ेक्शन, दवा, लो-फ़्लू ऑक्सिजन के लिए सिलेंडर, मास्क और कंस्यूमेबल जैसी सुविधाएं उप्लब्ध कराई जाएँगी।

बिना लक्षण वाले कोरोना पेशेंट्स को किसी विशेष चिकित्सा उपचार की ज़रूरत नहीं होती लेकिन चिकित्सकीय पर्यवेक्षण यानि medical supervision की ज़रूरत होती है। ऐसे असिम्पटोमैटिक पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करने की बजाय कोविड केयर सेंटर में रखा जाना जाता है। ऐसी स्थिति में प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने पास स्थित किसी भी होटल के साथ MoU कर उन्हें कोविड केयर सेंटर के रूप में अधिकृत कर सकतें हैं।

होटलों को कोविड केयर सेंटर में अधिकृत करवाने के लिए हॉस्पिटल्स को जिला कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करनी होगी। जिसके बाद सरकार द्वारा तय मापदंडों और दरों के अनुरूप वहां असिम्पटोमैटिक मरीज़ों का ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाया जा सकता है।

निजी हॉस्पिटल्स को अपनी ओर से 24 hours डॉक्टर की सुविधा देनी होगी। इसके अलावा जिन होटल्स को एक्सटेंडेड आर्म कोविड केयर सेंटर की रूप में अधिकृत किया है वहां एम्बुलेंस, मेडिकल वेस्ट डिस्पोज़ल, दवा और सीसीटीवी की ज़िम्मेदारी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की होगी।

पेशेंट्स के डिस्चार्ज होने तक उनके सभी व्यय सम्बंधित प्राइवेट हॉस्पिटल लेगा और होटल को भुगतान भी हॉस्पिटल ही करेगा।

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राज्य के प्राईवेट हॉस्पिटल्ज़ में कोरोना ट्रीटमेंट पैकेज की दरें निर्धारित

  • कोरोना मरीज़ का ट्रीटमेंट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा।
  • ट्रीटमेंट में परिवर्तन की ज़रूरत होने पर सम्बंधित संभागीय कमिटी को 6 घंटे के अंदर सूचित करना होगा।
  • कोमोरबिड पेशंट्स के लिए पैकेज के अतिरिक्त आवश्यक ट्रीटमेंट का मूल्य अतिरिक्त लिया जा सकेगा।
  • हाईएंड ड्रग्स का चार्ज MRP से अधिक नहीं लिया जा सक़ेगा।

राज्य सरकार के निर्देश पर उदयपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को जिले के सभी NABL और Non-NABL एक्रीडेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भर्ती होने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए दवाओं और जाँचो की दरों को निर्धारित कर दिया है।

Corona Treatment Order

इससे पहले भी आदेश जारी कर निजी हॉस्पिटल्स में जांच की दरें निर्धारित की गई थी। लेकिन आदेश में यह स्पष्ट नहीं था की आदेश में जारी दरों के अलावा कौन सी दवाइया और जांचे शामिल है। इसी को स्पष्ट करने के मद्देनज़र सरकार ने नए आदेश में 1780 प्रकार की जाँचों के दरें शामिल की हैं।

अब कोई भी हॉस्पिटल किसी भी मरीज़ से इन निर्धारित दरों से ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता। उदयपुर CMHO डॉ. दिनेश खराड़ी ने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित राशि से ज्यादा रुपए वसूलने वाले हॉस्पिटल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Corona Treatment Cost

पैकेज में निम्न सम्मिलित:

  • परामर्श शुल्क
  • नर्सिंग चार्ज
  • बैड और मील्ज़ (ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, सुबह-शाम की चाय)
  • समस्त प्रकार की मॉनिटरिंग और फ़िज़ियोथैरेपी
  • पी.पी. ई किट
  • सभी प्रकार की दवाएँ और कंज़्यूमेबल्स
  • बायोमेडिकल वेस्ट मैनज्मेंट और सुरक्षात्मक सामान
  • मल और बलगम पात्र
  • हाउसकीपिंग चार्जेज़
  • IV/IM चार्जेज़
  • सभी प्रकार के डॉक्युमेंटेशन चार्जेज़
  • बेडसाइड प्रोसीजर्स (राइल्ज़ ट्यूब, कैथेटराइज़ेशन, इनट्यूबेशन)
  • सभी प्रकार की जाँचे (बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, इमेजि़ग)

इसके अलावा सरकार ने संक्रमितों को दी जाने वाली दवाओं की कीमतें भी निर्धारित कर दी है।

कोरोना संक्रमितों का इलाज राज्य सरकार की गाइड लाइन के अनुसार ही किया जाएगा। उपचार में बदलाव करने से पहले सम्बंधित संभागीय कमिटी को 6 घंटे के अंदर सूचित करना होगा। इन जांचो और ट्रीटमेंट के दौरान किये जाने वाले प्रोसीजर जो कोमोरबिड पेशंट्स के ट्रीटमेन्ट के लिए आवश्यक हो उनका मूल्य अतिरिक्त लिया जा सकेगा जो CGHS की दरों से अधिक नहीं होगा।

हाईएंड ड्रग्स जैसे इम्यूनोग्लोबुलीन, मैरोपिनम, पारएंट्रल न्यूट्रिशन, सेंट्रल लाइन, कीमो पोर्ट, आर्टिरियल लाइन आदि का चार्ज MRP से अधिक नहीं लिया जा सक़ेगा। इनके अलावा भी अन्य कई तरह के इलाज की अन्य दरें भी निर्धारित की गई हैं।

डेड बॉडी स्टोरेज और कैरिज के अधिकतम 2500 रुपए ही लिए जा सकेंगे।

पैकेज में निर्धारित की गई अधिकतम दर और उपचार के वास्तविक खर्च, इन दोनों में से जो भी न्यूनतम हो उतना मरीज़ से चार्ज किया जायेगा।

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कोरोना के लिए राज्य के प्राइवट हॉस्पिटल और प्राइवट लैब टेस्ट की दरें निर्धारित

  • प्राइवट लैब कोरोना टेस्ट – 2200 रुपए प्रति टेस्ट
  • कोरोना ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में सामान्य बेड – 2000 रुपए प्रतिदिन
  • वेंटिलेटर सहित आईसीयू बेड – 4000 रुपए प्रतिदिन

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी से लड़ने में प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए राजस्थान के प्राइवट हॉस्पिटल में कोरोना के इलाज के बिल को नियत्रिंत करने का संवेदनशील निर्णय लिया है।

राज्य में प्राइवट लैब कोरोना टेस्ट के लिए 2200 रूपये प्रति जांच और प्राइवट हॉस्पिटल कोरोना के इलाज के लिए भर्ती मरीजों के लिए सामान्य बेड का किराया 2000 रूपये प्रतिदिन और वेन्टीलेटर सहित आईसीयू बेड का 4000 रूपये प्रतिदिन से अधिक चार्ज नहीं ले सकेंगे।

मरीजों से अधिक पैसा वसूलने वाले हॉस्पिटल या लैब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।Notification COVID-19 Test Rate

Notification covid-19 Treatment Rate

मुख्यमंत्री ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि राज्य के प्राइवट हॉस्पिटल्स में कोरोना के मरीजों से अधिक बिल की वसूली ना हो। निर्देशानुसार महामारी अधिनियम सहित अन्य प्रावधानों के तहत आदेश जारी किए जायेंगे और उनकी सख्ती से पालना भी करवानी होगी।