शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर प्रशासन सख्त हो गया है। उदयपुर जिला कलेक्टर ने सोमवार को आदेश जारी कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कम्पलीट लॉकडाउन लागू करने के निर्देश दिए।
आदेश के तहत, पुरे जिले में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों के आवागमन पर सख्त रोक रहेगी। इसके अंतरगत केवल राजमार्ग पर परिवहन अनुमत होगा।
कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में सभी कार्यथल जैसे होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें, कार्यालय, फैक्ट्री आदि रात 8 बजे या इससे पहले बंद कर करने होंगे जिससे वहाँ कार्यरत स्टाफ 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाये।
ये आदेश निम्न पर लागू नहीं होंगे
- पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी जो सक्रीय ड्यूटी पर है
- चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ जो आपातकालीन ड्यूटी पर है
- आईटी और आईटीइएस कंपनियों के स्टाफ
- दवा दुकानों के स्टाफ
- निरंतर उत्पादन की फैक्ट्रीज
- नाईट शिफ्ट की फैक्ट्री के स्टाफ
- अन्य आपातकालीन सेवाओं के स्टाफ
गैरतलब है की इससे पहले प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू कर्फ्यू के आदेश जारी कर रखे थे।