राजस्थान सरकार ने प्रदेश में सड़क सुरक्षा नियमों की पालना में लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के उद्देश्य से राज्य में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को करीब 10 महीने बाद लागू कर दिया है। इस संशोधित एक्ट के तहत सड़क सुरक्षा नियमों के उलंघन किये जाने पर जुर्माना राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है
अब तक राजस्थान में पुराने एक्ट के अनुसार ही जुर्माना राशि वसूल की जा रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद बुधवार शाम परिवहन विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राज्य में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना अब बहुत महंगा पड़ सकता है।
केन्द्र सरकार ने 1 सितंबर 2019 को मोटर व्हीकल एक्ट-1988 के संशोधित प्रावधानों को पूरे देश के लिए लागू कर दिया था। लेकिन राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों ने जुर्माना राशि को अधिक बताते हुए इस एक्ट को लागू नहीं किया था और पुराने एक्ट के अनुसार ही जुर्माना राशि वसूल की जा रही थी।
मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब राजस्थान में भी संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर दिया गया है।
नई जुर्माना राशि के प्रावधान
- शराब पीकर वाहन चलाने पर – 1000 रुपए
- दूसरी बार में लगेगा 10000 का जुर्माना
- तेज गति से बाइक व कार चलाने पर- 1000 रुपये जुर्माना
- तेज गति से टूरिस्ट व भारी वाहन चलाने पर – 2000 रुपये जुर्माना
- बिना इंशयोरेंस – 2000 रुपये जुर्माना
- बिना लाइसेंस – 5000 रुपये जुर्माना
- बिना हेलमेट – 1000 रुपये जुर्माना
- बिना सीट बेल्ट – 1000 रुपये जुर्माना
- टू व्हीलर पर तीन सवारी – 1000 रुपये जुर्माना
- खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर – 1000 रुपये जुर्माना
- दूसरी बार खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर – 10000 रुपये जुर्माना
- बिना रजिस्ट्रेशन व फिटनेस के दुपहिया वाहन – 2000 रुपये जुर्माना
- बिना रजिस्ट्रेशन व फिटनेस के दुबारा पाये जाने – 5000 रुपये जुर्माना
- बिना रजिस्ट्रेशन व फिटनेस के यात्री वाहन – 5000 रुपये जुर्माना
- बिना रजिस्ट्रेशन व फिटनेस के यात्री वाहन दुबारा पाये जाने पर – 10000 रुपये जुर्माना
- एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देने पर – 10000 रुपए जुर्माना
- वाहन गति मापने और बिना अनुमति रेसिंग – 5000 रुपये जुर्माना
- वाहन गति मापने और बिना अनुमति रेसिंग करते दूसरी बार पाए जाने पर – 10000 रुपये जुर्माना
- ध्वनि व वायु प्रदूषण – बाइक के 500 रुपये जुर्माना
- ध्वनि व वायु प्रदूषण – कार के 1500 रुपये जुर्माना
- अन्य वाहनों की जुर्माना राशि अलग-अलग है