प्रधानमंत्री द्वारा देश में चल रहे लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के बाद उदयपुर जिला कलेक्टर ने विडीओ के ज़रिए आदेश जारी किए।
कलेक्टर ने ज़िले धारा 144, 3 मई मध्यरात्रि तक प्रभावी रखने के आदेश जारी किए है। इसके तहत, 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नही हो सकते।
यह प्रतिबंध से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सकीय संस्थान, राजकीय तथा सार्वजनिक कार्यालय और विध्यालय एवं महाविध्यालयों में होने वाली परीक्षा कक्षों को मुक्त रखा जएगा।
कलेक्टर ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक आपातक़ालीन स्थिति में आने-जाने के लिए जारी किए गए पास जो पहले 14 मार्च तक वैध थे, अब लॉकडाउन बढ़ने के बाद उनकी भी वैधता बढ़ा कर 3 मई कर दी है।
आदेशानुसार, ये सभी पास 3 मई 2020 तक या अग्रिम आदेश/निर्देश तक वैध रहेंगे।
अगर किसी को पास के लिए आवेदन करना हो तो वह राजकॉप सिटिज़न ऐप के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
कलेक्टर ने विडीओ के ज़रिए सूचित किया की शहर के मल्लातलाई के 3 किलोमीटर इलाक़े में लगा कर्फ़्यू 16 अप्रेल तक जारी रहेगा। 17 अप्रेल से इलाक़े को कर्फ़्यू मुक्त किया जाएगा लेकिन वहां पूरी सख़्ती रखी जाएगी।