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उदयपुर में जल्द बंद होंगे डीज़ल चालित टेम्पो

शहर की सड़कों पर बरसों से दौड़ रहें टेम्पो को बंद करने की शुक्रवार को कलेक्टर ने अधिसूचना जारी की।

इसके अंतर्गत डीज़ल चालित ऑटो, टेम्पो के नए रेजिस्ट्रेशन, पुनः रेजिस्ट्रेशन, ओनरशिप ट्रान्स्फ़र और 15 साल पुराने डीज़ल चालित कमर्शल वहनों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, परिवहन आयुक्त और शासन सचिव राजस्थान की और से जारी निर्देशों के अंतर्गत उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के तहत उदयपुर यूआईटी की सीमा के अंदर यह प्रतिबन्ध लागू होगा।

वाहनों को फेज-आउट करने के लिए उनका री-रजिस्ट्रेशन, दूसरे जिलों के वाहनों का ओनरशिप ट्रांसफर, दूसरे राज्यों के वाहनों का परमिट, रिन्यूअल, ट्रांसफर और 15 साल पुराने डीज़ल चलित कमर्शल वहनों के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दिल्ली की ओर से देश के १०२ शहरों में प्रदूषण नियंत्रण के आदेश दिए गए है। इसमें राज्य के उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर और अलवर भी शामिल है।