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प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 30% बैड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए​ रखने के निर्देश

  • प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपनी बैड क्षमता के 30% बैड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए​ रिजर्व रखने के निर्देश।
  • जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर जिला मुख्यालय पर सेवारत 80 या अधिक बैड क्षमता के प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 30% बैड कोरोना संक्रमितों के लिए रखने होंगे रिजर्व।

राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय ने जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर जिला मुख्यालयों पर सेवारत प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपनी बैड क्षमता के 30 % बैड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए​ रिजर्व रखने के निर्देश दिए हैं।

ऐसे सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अस्पताल परिसर में ही अलग वार्ड में करना होगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा के अनुसार राज्य में कार्यरत सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भूमिका कोरोनाकाल में सराहनीय रही है। फिर भी ऐसे कई बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार नहीं हो रहा है।

ऐसे में जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर जिला मुख्यालय पर सेवारत 80 या अधिक बैड क्षमता के निजी चिकित्सालयो को 30 % बैड कोरोना संक्रमितों के लिए रिजर्व रखने होंगे। वहीँ अजमेर और बीकानेर​ जिला मुख्यालय में मौजूद 60 से अधिक बैड क्षमता के निजी चिकित्सालयो को भी 30 % बैड कोरोना मरीजों के लिए रखना अनिवार्य होगा।

आदेशानुसार सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार कोविड—19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हॉस्पिटल परिसर में ही अलग वार्ड में करना होगा। संक्रमित मरीजों का उपचार विभाग की 3 सितंबर 2020 की ​अधिसूचना की दरों के अनुसार किया जाएगा।

इस संदर्भ में चिकित्सा विभाग ने शुक्रवार को निजी चिकित्सालयों के लिए निर्देश जारी किए हैं।

By Neha Tare

A Content Writer at UdaipurBlog who has worked as a marketing professional for many startups. The post-grad in Advertising and Public Relations enjoys travelling, exploring, learning, reading and writing.

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